कुशीनगर: मोबाइल चोरी के मामले में अदालत ने दोषी को सुनाई ये सजा

कुशीनगर न्यायालय ने चोरी के एक मामले में डेढ़ साल कारावास और सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 March 2024, 11:59 AM IST
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कुशीनगर: मोबाइल चोरी के एक मामले में जनपद न्यायालय ने आरोपी को डेढ़ साल की कारावास और सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार इस मुकदमे के वादी पडरौना के रामलीला मैदान कोठा दरबार निवासी रवि कुमार सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह ने थाने में तहरीर दी थी।

उन्होंने बताया था कि उनके पिता सुबह अतिथि रुम में अपना मोबाइल रखकर बाथरूम चले गए थे। 29 मार्च 2023 को सुबह 6 बजे के आसपास कोई व्यक्ति कमरे में घुसकर मोबाइल चोरी कर ले गया।

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद विवेचक ने बरामदगी के आधार पर पडरौना शहर के ही साहबगंज निवासी आलोक तिवारी पुत्र प्रभाकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय धारा 411413 भारतीय को प्रेषित कर दिया।

मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 दिनेश कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाए जाने पर डेढ़ वर्ष के कारावास व 7,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। वादी की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय ने की।