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कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में सियालदह की सत्र अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरजी कर कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत इस मामले में मुख्य आरोपी को सोमवार को सजा का ऐलान करेगी।
सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया।
पिछले साल 9 अगस्त की सुबह अस्पताल के कॉन्फ़्रेंस रूम में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। हत्या से पहले डॉक्टर के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात गैंगरेप और हत्या की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।
इस वीभत्स वारदात से देशभर में रोष फैल गया था। घटना के बाद कोलकाता समेत देश भर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन होता रहा।
इस घटना के करीब 162 दिन बाद सियालदाह की अदालत ने मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है।
11 नवंबर को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। हाई कोर्ट के निर्देश पर इस वारदात की जांच कर रही सीबीआई मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी थी।
पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की चौथी मंजिल के सेमिनार हाल से पीड़िता का शव बरामद किया गया घटना के अगले दिन मुख्य आरोपित सिविक वालंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया गया था।
Published : 18 January 2025, 2:37 PM IST
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