हवाई अड्डे से विशेष उड़ान भरने संबंधी मामले में आया ये नया मोड़, हाई कोर्ट ने जारी किये ये आदेश

डीएन ब्यूरो

झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर हवाई अड्डे से अपने विशेष विमान को उड़ान भरने की मंजूरी देने के लिये हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) पर दबाव डालने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

झारखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
झारखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर हवाई अड्डे से अपने विशेष विमान को उड़ान भरने की मंजूरी देने के लिये हवाई यातायात नियंत्रक (एटीसी) पर दबाव डालने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी सोमवार को रद्द कर दी।

सांसदों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने पिछले साल अगस्त में देवघर जिले के कुंडा थाने में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी।

अधिकारियों ने कहा कि 31 अगस्त को निर्धारित समय से पहले देवघर हवाई अड्डे से विमान के उड़ान भरने के लिए एटीसी कर्मियों पर दबाव डालने के आरोप में दो सांसदों समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

प्राथमिकी में कहा गया है कि यह हवाई अड्डों के सुरक्षा नियमों के खिलाफ है।










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