ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की ASI सर्वे और मस्जिद में खुदाई की याचिका खारिज

ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ASI सर्वे और मस्जिद में खुदाई की याचिका खारिज कर दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

Updated : 25 October 2024, 7:39 PM IST
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वाराणसी: वाराणसी कोर्ट ने पूरे ज्ञानवापी परिसर के अतिरिक्त सर्वे की हिंदू पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की ओर से ASI सर्वे और सेंट्रल डोम के नीचे खुदाई की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अब हिंदू पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस फैसला के खिलाफ अपील करेगा।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक ज्ञानवापी मूल्यवाद 1991 में पूरे परिसर में एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफफर किया था। लगभग आठ महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था। एएसआई सर्वे में वजूखाने के सर्वे की मांग की गई थी। इसके साथ ही मुख्य गुम्बद के नीचे खुदाई कर एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। इसी मामले में हिंदू पक्ष को आज झटका लगा है। 

इस केस में हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मुख्य गुंबद के नीचे 100 फुट का शिवलिंग मौजूद है। इसलिए परिसर के बाकी स्थल की खुदाई कराकर एएसआई सर्वे कराया जाये। 

Published : 
  • 25 October 2024, 7:39 PM IST

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