हाई कोर्ट ने रांची हिंसा की जांच पर मांगी रिपोर्ट, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक हुए पेश

डीएन ब्यूरो

प्रांतीय राजधानी रांची में पिछले साल जून में हुई हिंसा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस प्रशासन से अबतक की जांच रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और बुधवार को इसी मामले में अदालत के आदेशानुसार स्वयं गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

झारखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
झारखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)


रांची: प्रांतीय राजधानी रांची में पिछले साल जून में हुई हिंसा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को पुलिस प्रशासन से अबतक की जांच रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने सरकार को मामले में दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया और बुधवार को इसी मामले में अदालत के आदेशानुसार स्वयं गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक सशरीर पेश हुए।

झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष आज निर्देश के अनुपालन में गृह सचिव वंदना दादेल और पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह स्वयं उपस्थित हुए।

पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को हलफनामे के साथ पीठ के समक्ष पेश किया जाये।

गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के दो निलंबित प्रवक्ताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पिछले साल 10 जून को रांची में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में दो लोगों की मौत हो गई थी और सुरक्षाकर्मियों सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने आज पंकज यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिये।

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को हलफनामे के जरिए मामले में की गई जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। पीठ ने निर्देश दिया कि हलफनामे में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी के विवरण को उजागर किया जाना चाहिए।










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