उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री को सजा सुनाने का सीबीआई अदालत का आदेश रद्द किया

डीएन ब्यूरो

मद्रास उच्च न्यायालय ने श्मशान शेड घोटाला मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री टी.एम. सेल्वागणपति को दोषी करार देने और दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने संबंधी निचली अदालत का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मद्रास उच्च न्यायालय
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चेन्नई:  मद्रास उच्च न्यायालय ने श्मशान शेड घोटाला मामले में अन्नाद्रमुक के पूर्व मंत्री टी.एम. सेल्वागणपति को दोषी करार देने और दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाने संबंधी निचली अदालत का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने सेल्वागणपति की अपील स्वीकार करते हुए 2014 में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत द्वारा सुनाए गए आदेश को रद्द किया।

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सेल्वागणपति अन्नाद्रमुक सरकार (1991-96) के दौरान मंत्री थे, उस समय दिवंगत जे. जयललिता राज्य की मुख्यमंत्री थीं। बाद में वह द्रमुक में शामिल हो गए थे। 2014 में, जब वह द्रमुक के राज्यसभा सदस्य थे, तब उन्हें विशेष अदालत ने श्मशान शेड घोटाले में दोषी करार दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च सदन की सदस्यता खो दी थी।

न्यायाधीश ने तत्कालीन अधिकारियों भारती, कृष्णमूर्ति और सत्यमूर्ति को भी बरी कर दिया। विशेष अदालत ने उन्हें मूल रूप से मामले में दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

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अभियोजन पक्ष ने श्मशान शेड के निर्माण में लगभग 23 लाख रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।










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