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नई दिल्ली: जीवन बीमा प्रीमियम (life insurance premium) और सीनियर सिटीजन के स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में जीएसटी छूट दे सकती है। राज्य मंत्रिस्तरीय पैनल (State Ministerial Panel) के अधिकांश सदस्यों ने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए करों में कटौती का समर्थन किया है।
शनिवार को मंत्री समूह की हुई बैठक
जीवन और स्वास्थ्य बीमा के जीएसटी दर पर निर्णय लेने के लिए शनिवार (Saturday) को मंत्री समूह की बैठक हुई। इसमें जीवन बीमा तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को कर मुक्त (Tax Free) किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया गया।
बीमा पर जीएसटी हटाने पर सहमति
हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल 5 लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवरेज के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा। इस समय टर्म पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लग रही है। बैठक में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि, जीओएम के सदस्य बीमा प्रीमियम पर दरों में कटौती के लिए सहमत हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा विशेष लाभ
बैठक में शामिल हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि, मंत्रिसमूह का हर सदस्य लोगों को राहत देना चाहता है। वरिष्ठ नागरिकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परिषद को एक रिपोर्ट सौंपेंगे। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम पर कोई जीएसटी नहीं लग सकता है, भले ही कवरेज राशि कितनी भी हो।
Published : 19 October 2024, 8:20 PM IST
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