Gorakhpur Murder Case: गोरखपुर के 18 साल पुराने चर्चित हत्याकांड के दोषी को कोर्ट ने सुनायी ये सजा
गोरखपुर के थाना राजघाट क्षेत्र में वर्ष 2007 में हुए एक हत्याकांड के मामले में दोषी को कोर्ट ने गुरूवार को सजा सुना दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गोरखपुर: गोरखपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए वर्ष 2007 में हुए एक हत्याकांड के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। यह मामला थाना राजघाट क्षेत्र का है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर डॉ गौरव ग्रोवर के निर्देशन में थानाध्यक्ष राजघाट इत्यानंद पांडेय और उनकी टीम ने इस मामले को अंजाम तक पहुंचाया और दोषी को सजा दिलायी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं-02 जनपद गोरखपुर ने मुकदमा संख्या 1357/2007 में अभियुक्त जवाहर वर्मा पुत्र महाजन वर्मा निवासी शाहमारूफ थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को धारा 302, 307, 427 भादवि के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
थानाध्यक्ष राजघाट और उनकी टीम ने इस मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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यह हत्याकांड वर्ष 2007 में हुआ था।