Gorakhpur Crime: नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी को मिली कड़ी सजा, देखिए कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को सजा दिलाकर गोरखपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वर्ष 2017 में दर्ज एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को सजा दिलाकर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। माणिकपुर न्यायालय ने आरोपी सफिकुर्रहमान उर्फ सोनू को चार साल की कठोर कैद और 45,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
ऑपरेशन कनविक्शन की सफलता
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह सजा उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संभव हो पाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव कुमार ग्रोवर के निर्देशन में गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय और उनके सहयोगियों ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की।
क्या है दर्ज धाराएं
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इस केस पर फैसला धारा 452 और 323 भादवि, साथ ही 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाया गया है। जिसमें दोषी को चार साल की कठोर कैद और 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
अभियोजन में अहम योगदान
इस मामले को न्यायालय तक सफलतापूर्वक पहुंचाने में एडीजीसी (ADGC) राघवेंद्र राम त्रिपाठी, उमेश मिश्रा, और एसपीपी (SPP) अरविंद श्रीवास्तव की अहम भूमिका रही।
सख्त संदेश दिया गया
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यह सजा नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है। पुलिस और न्यायपालिका की इस कार्रवाई से समाज में कानून और न्याय के प्रति भरोसा बढ़ेगा।
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