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महराजगंज: चौक थाना क्षेत्र के ग्राम शेखपुरवां निवासी शत्रुघ्न पुत्र नगीना के विरुद्ध जमीन के बैनामा का झांसा देकर 8 लाख 38 हजार रुपये धोखाधड़ी से हड़पने तथा पीड़ित को बैंक का फर्जी चेक देने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया नागर ने थाना चौक को मुकदमा पंजीकृत कर मामले की विवेचना का आदेश दिया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित शत्रुघ्न, ग्राम मिश्रौलिया, थाना चौक निवासी मोहन शर्मा पुत्र विध्धी को बैनामा से जमीन-खेत दिलाने का झांसा देकर धोखे से 8 लाख 38 हजार रुपये ले लिया तथा बैनामे के लिए न ही कोई जमीन खेत दिखाया और न ही कोई बैनामा किया।
जब पीड़ित आरोपित से अपने पैसों की मांग करने लगा तब आरोपित उसे वापस देने में आनाकानी करने लगा। पीड़ित व आरोपित के मध्य उक्त धनराशि के वापसी के बाबत एक सुलहनामा भी हुआ था। लेकिन वह आरोपित पैसों की वापसी में आनाकानी करता रहा। आरोपित ने पीड़ित को 1 लाख 50 हजार का एक चेक भी दिया।
पीड़ित ने उस चेक के भुगतान के लिए जब बैंक में जमा किया तब पता चला कि वह चेक फर्जी है। उस बैंक में चेक पर अंकित खाता संख्या का खातेदार आरोपित नहीं है। आरोपित प्रॉपर्टी डीलिंग और लकड़ी का कारोबार करता है।
पीड़ित ने धारा 173(4) बीएनएसएस न्यायालय समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र का परीक्षण करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया नागर ने अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार ओर मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।
Published : 20 February 2025, 6:17 PM IST
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