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नई दिल्ली: लोक सभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा देने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को पूरी जनकारी उपलब्ध कराने की डेडलाइ दे दी है और बैंक को अदालत के आदेशों का पालन करने को कहा है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार शीर्ष अदालत ने एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को फिर एक बार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि उसे चुनावी बांड की पूरी जानकारी देनी चाहिये थी और संपूर्ण खुलासा करना था। अदालत ने पूछा की पूरी जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई?
सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को सख्त आदेश दिया कि वह गुरूवार शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉल बांड की पूरी जानकारी दे। कोर्ट ने एसबीआई को इस बारे में हलफनामा देने को भी कहा है।
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अदालत ने ये भी पूछा की एसबीआई ने चुनावी बांड के यूनिक नंबर क्यों नहीं दिये?
मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इलेक्ट्रॉल बैंड पर कुछ भी न छुपाएं और सारा विवरण सार्वजनिक कराया जाये।
Published : 18 March 2024, 11:37 AM IST
Topics : electoral bonds New Delhi SBI Supreme Court एसबीआई चुनावी चंदा नई दिल्ली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट