देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने इस डिजाइनर के खिलाफ दर्ज कराई FIR

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक आपराधिक मामले में हस्तेक्षप के लिए पैसे की पेशकश करने और धमकाने के आरोप में एक ‘डिजाइनर’ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 16 March 2023, 6:08 PM IST
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मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक आपराधिक मामले में हस्तेक्षप के लिए पैसे की पेशकश करने और धमकाने के आरोप में एक 'डिजाइनर' के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस के एक अधिकारी ने यहां यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि अमृता की शिकायत पर 20 फरवरी को मालाबार हिल थाने में महिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसकी पहचान अनिक्षा के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, अनिक्षा पिछले 16 महीने से अमृता के संपर्क में थी और उनके घर भी जाती थी।

पुलिस को दिए अपने बयान में अमृता ने कहा कि वह अनिक्षा से पहली बार नवंबर 2021 में मिली थीं।

मालाबार हिल थाने के अधिकारी ने कहा कि अनिक्षा ने दावा किया कि वह डिजाइनर है और वस्त्र, आभूषण तथा जूते डिजाइन करती है। उसने उपमुख्यमंत्री फडणवीस की पत्नी से सार्वजनिक कार्यक्रमों में इन्हें पहनने का अनुरोध किया था ताकि उसके उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिले।

अधिकारी ने कहा कि अनिक्षा ने कथित तौर पर अमृता को बताया कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और वह अपने परिवार की देखभाल कर रही है।

अधिकारी ने कहा कि अमृता का विश्वास हासिल करने के बाद, अनिक्षा ने कुछ सटोरियों के बारे में जानकारी देने की पेशकश की और दावा किया कि इससे वे पैसे कमा सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि इसके बाद उसने अपने पिता को एक पुलिस मामले में बचाने के लिए अमृता को सीधे तौर पर एक करोड़ रुपये की पेशकश की।

अधिकारी ने कहा कि अमृता ने पुलिस को बताया कि वह अनिक्षा के व्यवहार से परेशान थीं और उन्होंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया।

इसके बाद महिला ने कथित तौर पर अमृता को एक अज्ञात नंबर से वीडियो क्लिप, वॉयस संदेश और कई लिखित संदेश भेजे।

अधिकारी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि अनिक्षा और उसके पिता ने अप्रत्यक्ष रूप से अमृता को धमकी दी और उनके खिलाफ साजिश रची। शहर की पुलिस ने अनिक्षा और उसके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

अधिकारी ने कहा कि जांच जारी है और अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।