देवरिया: अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी ने कैदियों की रिहाई पर रखी ये राय

डीएन ब्यूरो

यूपी के देवरिया में बुधवार को सीजेएम ने अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के साथ जिला कारागार का निरीक्षण किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

जिला कारागार का निरीक्षण किया
जिला कारागार का निरीक्षण किया


देवरिया: जनपद में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया (Deoria) के तत्वावधान में न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने अंडर ट्रायल कैदियों (Prisoners) की रिहाई (Release) के लिए जिला कारागार देवरिया का निरीक्षण किया। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार निरीक्षण के दौरान जिला कारागार अधीक्षक ने  ऐसे निरूद्ध बंदी जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 436(क) दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आते हैं तथा पूर्ण सजा के सापेक्ष आधी सजा से अधिक अवधि व्यतीत कर चुके हैं उससे संबंधित बंदियों के मामलों को अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया। 

Caption

 

यह भी पढ़ें | यूपी से बिहार में शराब पहुंचाने का तस्करों ने ढूंढ़ा अजब रास्ता, फिर भी पुलिस को नहीं दे पाये चकमा

अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई की कार्यवाही
न्यायाधीश श्री देवेन्द्र सिंह ने निर्देश दिया कि जो भी बंदी उक्त निर्देशों के अनुरूप रिहाई के पात्रता के अन्तर्गत आते हैं उनके नियमानुसार रिहाई की कार्यवाही की जायें। इस दौरान उन्होंने पाकशाला, चिकित्सालय तथा बैरकों का निरीक्षण किया। तथा निरंतर स्वच्छता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया।

जिलाधिकारी दिव्या ने कारागार में निरूद्व बन्दियों के लिए पुस्तकें व लाइब्रेरी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कारागार अधीक्षक को निर्देशित किया। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के सचिव/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है लेकिन जमानतदार के अभाव में कारागार में कैद हैं उनके अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र पर चर्चा की गयी व उसके संबंध में अधीक्षक जिला कारागार देवरिया को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। 

यह भी पढ़ें | Uttar Pradesh: महिला ने लगाया डीपीआरओ समेत पांच पर दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा हुआ दर्ज

उनके द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों जिनके विरूद्ध अधिकत्तम 07 वर्ष के दण्डादेश संबंधित अपराधिक विचारण लम्बित हैं और वे कारागार में निरूद्ध हैं, से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया तथा अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी के द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं को सुना गया जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। 

सचिव ने जेल में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं की सुनवाई सुनिश्चित करते हुये जेल के बंदियों को विधिक सहायता, स्वच्छता पर जोर देते हुये कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त बंदियों के विधिक सहायता/विधिक साक्षरता प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर हैं। 

बैठक में मुख्य रूप से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मंजू कुमारी, डीएम श्रीमती दिब्या मित्तल, एसपी संकल्प शर्मा, जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर राजकुमार वर्मा, डिप्टी आदित्य, न्यायालय कर्मी व जेल वार्डन उपस्थित रहें।










संबंधित समाचार