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लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने अधीन कार्यरत सभी ट्रिब्यूनल और अदालतों को 8 जून से खोलने का निर्देश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 जून से सभी अदालतों को फिर से शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपियों की पेशी होगी। हालांकि कोर्ट रूम में लोगों की संख्या सीमित रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो इसका भी खास ख्याल रखा जाएगा।
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अदालतें खोले जाने पर पूर्व में जारी की गई सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। एक कोर्ट रूम में सिर्फ चार कुर्सिंयां रखी जाएंगी। एक समय में चार से अधिक अधिवक्ता नहीं होंगे। सिर्फ वही वकील और वादकारी कोर्ट आएं, जिनका मुकदमा लगा है। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग तय गाइडलाइन के मुताबिक करना होगा।
Published : 4 June 2020, 10:22 AM IST
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