Uttar Pradesh: पुलिसकर्मियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में विभागीय कार्यवाही पर अदालत ने लगायी रोक

डीएन ब्यूरो

उच्च न्यायालय ने इन मामलों में विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार एवं जिलों के पुलिस अधिकारियों से 06 सप्ताह में जवाब मांगा है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)
इलाहाबाद उच्च न्यायालय (फाइल फोटो)


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात निरीक्षक, उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबिल एवं कांस्टेबलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य आपराधिक मामलों में चल रही विभागीय कार्रवाई पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय ने इन मामलों में विभागीय कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्रदेश सरकार एवं जिलों के पुलिस अधिकारियों से 06 सप्ताह में जवाब मांगा है। 

उच्च् न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव जोशी एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की पीठ ने पुलिसकर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। (वार्ता) 










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