

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी।पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी।
अमिताभ बच्चन ने एक याचिका दायर करते हुए ‘केबीसी लॉटरी’ चलाने वालों सहित कई लोगों पर ‘‘ एक नामचीन हस्ती होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार’’ का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।(भाषा)
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