मानव वध के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा, जानें पूरा मामला

महराजगंज जनपद के फरेंदा क्षेत्र के एक अभियुक्त को कोर्ट ने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस अभियुक्त पर बंटवारे की बात को लेकर लाठी डंडा से पीटकर पट्टीदार की हत्या का केस दर्ज था। पढें डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 6 June 2024, 5:50 PM IST
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महराजगंज: फरेंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामसभा गनेशपुर में वर्ष 2021 में बंटवारे की बात को लेकर लाठी डंडा से पीटकर अपने सगे पट्टीदार की हत्या वाले मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को चार वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता को पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त देवानंद साहनी को जिला सत्र जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने धारा 304 भारतीय दंड संहिता के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि भवनाथ साहनी पुत्र सदानंद निवासी गनेशपुर ने थाना फरेंदा में 21 अगस्त 2021 को पारिवारिक बंटवारे के दौरान विवाद की शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में कहा गया कि मेरे चाचा देवानंद साहनी (अभियुक्त) पुत्र स्व. राजबहादुर साहनी द्वारा मेरे बाबा बहादुर पुत्र स्व. चंद्रिका साहनी को मारा पीटा गया। गंभीर चोटों का इलाज मेडिकल कालेज गोरखपुर कराया गया जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई।

तहरीर के आधार पर फरेंदा थाने में अभियुक्त देवानंद पर अपराध संख्या 215/2021 के तहत केस पंजीकृत किया गया था।

सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त देवानंद को चार वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।   

Published : 
  • 6 June 2024, 5:50 PM IST

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