Sambhal Violence: संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दिये ये बड़े निर्देश, याची को हाईकोर्ट जाने को कहा

उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को भड़की हिंसा के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 29 November 2024, 12:52 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर रविवार को भड़की हिंसा के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में निचली अदालत को कोई एक्शन न लेने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा की हाई कोर्ट के आदेश के बिना कोई एक्शन न लिया जाये।

सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन को संभल में शांति और सौहार्द कायम रखने निर्देश दिये है और सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा। 

सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गये। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिये। 

 

Published : 
  • 29 November 2024, 12:52 PM IST

Advertisement
Advertisement