Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में AAP उम्मीदवार विजयी घोषित

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुआ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) को लेकर मंगलवार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के उम्मीदवार को विजयी घोषित किया। आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार अब चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर होंगे। 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस ममले पर सुनवाई करते हुए दोबारा वोटों की गिनती के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही अदालत ने अमान्य घोषित किए गए 8 वोटों को भी अब मान्य घोषित किया।

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रद्द हुए 8 वोट होंगे मान्य, दोबारा मतों की गिनती, जानिये सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश

यह भी पढ़ें | Chandigarh Mayor Election: हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिया ये बड़ा आदेश

शीर्ष अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अनिल मसीह पर अनैतिक तरीके से मेयर चुनाव की वोटिंग में 8 वोटों को रद्द करने का आरोप है। कोर्ट ने उनको भी दोषी करार दिया।

यह भी पढ़ें: हॉर्स ट्रेडिंग गंभीर मामला, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर दिया ये बड़ा आदेश

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मेयर चुनाव के बैलट पेपर पेश करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने सोमवार को था कहा कि हार्स ट्रेडिंग गंभीर मामला है।   

यह भी पढ़ें | देशभर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी चर्चा, किसी राज्य सरकार पर बुलडोज़र एक्शन में पहली बार ठोका गया भारी भरकम जुर्माना

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़,(DY Chandrachud) जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की।










संबंधित समाचार