Toolkit Case: टूलकिट मामले में निकिता जैकब को बॉंबे हाई कोर्ट से मिली ये बड़ी राहत

डीएन ब्यूरो

कृषि कानून और किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर शेयर किये गये टूलकिट मामले में निकिता जैकब को बंबई हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज पर

मुंबई हाईकोर्ट ने कल सुरक्षित रख लिया था फैसला
मुंबई हाईकोर्ट ने कल सुरक्षित रख लिया था फैसला


मुंबई: टूलकिट मामले में निकिता जैकब को बंबई हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए ट्रांजिट बेल दे दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा टूलकिट केस में दर्ज एफआईआर को लेकर निकिता जैकब ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था औऱ जमानत की गुहार लगाई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निकिता को तीन हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दे दी है। 

बंबई हाईकोर्ट से मिली इस राहत के बाद पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी और यदि गिरफ्तारी होती भी है तो पुलिस द्वारा निकिता को 25 हजार रूपये के पर्सनल बॉंड पर छोड़ना होगा। 

याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बाद निकिता जैकब को राहत दी गई। निकिता जैकब के वकीलों की ओर से अदालत को बताया गया कि निकिता दिल्ली पुलिस की जांच और पूछताछ में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैरजमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पूछताछ और जांच में शामिल न होने पर निकिता जैकब के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद गिरफ्तारी की संभावनाओं को लेकर निकिता ने कोर्ट से राहत की अपील की।  










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