

पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल: प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की पीठ ने साल 2016 में की गई 36,000 भर्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है।
साक्षात्कार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।