बलरामपुर: डेढ़ किलो चरस बरामद, एनडीपीएस एक्ट के तहत कोर्ट ने सुनाई यह सजा

एनडीपीएस अभियोग में एफटीसी कोर्ट ने दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा का एलान किया हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट

Updated : 29 March 2025, 8:37 PM IST
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बलरामपुर: एफटीसी कोर्ट ने दो अभियुक्तों को एनडीपीएस एक्ट में 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को एक एक लाख रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।

डाइनामाइट न्यूज संवादाता के अनुसार, यह जानकारी पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि जिला गोंडा निवासी लल्लन व संतोष कुमार के पास से पुलिस डेढ़ डेढ़ किलो चरस बरामद किया था। जिनके विरुद्ध थाना गौरा चौराहा में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 

विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक रविन्द्र प्रताप सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान व थाना गौरा की पुलिस ने प्रभावी पैरवी की थी।

शुक्रवार को एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने अभियुक्त लल्लन बरुवार व संतोष कुमार को दस दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त को एक एक लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

Published : 
  • 29 March 2025, 8:37 PM IST

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