बलरामपुर में नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

बलरामपुर पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस न्यायाल में पैरवी कर दोषी अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर रही है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

जिला एवं सत्र न्यायालय (फाइल फोटो)
जिला एवं सत्र न्यायालय (फाइल फोटो)


बलरामपुर: जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार दोषी अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम जारी है। इसीक्रम में शुक्रवार को न्यायालय नाबालिक से बलात्कार करने वाले अपराधी को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशन में लगातार बलरामपुर पुलिस ऑपरेशन कनविक्शन चला रही है। 

20 वर्ष की सुनाई सजा

यह भी पढ़ें | Balrampur: पुल के नीचे मिला अधजला शव, इलाके में मचा हड़कंप

नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पास्को ने मो वारिस उर्फ लल्लू को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने अपराधी लल्लू को 11 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।

क्या था मामला

कोतवाली उतरौला क्षेत्र के थाना गैंडास बुजुर्ग क्षेत्र में तीन मई 2022 में पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसी थाना क्षेत्र के ग्राम बनकटा में रहने वाले मो. सलीम उर्फ लल्लू ने उसकी नाबालिक पुत्री के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए बलात्कार किया है।

यह भी पढ़ें | बलरामपुर: लाखों की नशे की खेप चढ़ी पुलिस के हत्थे, ऐसे पकड़े गये तस्कर

मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई थी। जांचोपरांत मामला सही पाया गया जिसके बाद पुलिस ने पास्को एक्ट की धारा बढ़ाकर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

इनका रहा विशेष योगदान 

नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले मो सलीम को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल के नोडल अधिकारी योगेश कुमार, अभियोजन अधिकारी पवन कुमार वर्मा, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान के साथ थाना गैंडास बुजुर्ग पुलिस का विशेष योगदान रहा। जिनके निरंतर पैरवी से अपराधी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।










संबंधित समाचार