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रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर विधायक एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को एमपी- एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल करने के आदेश दिए हैं। आजम खान को यह राहत स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा करने के मामले में मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने आजम को दी गई अंतरिम जमानत में शर्त लगाई गई थी कि उन्हे सक्षम स्थानीय न्यायालय में रेगुलर बेल के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का वक्त दिया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इस सशर्त अंतरिम जमानत में आज आजम खान को कोर्ट से राहत मिली और उनके आवेदन पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई। (वार्ता)
Published : 15 June 2022, 3:35 PM IST
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