Arvind Kejriwal Bail: केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसले को सुरक्षित रखा हैं। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल


नई दिल्ली: दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत (Bail) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत पर फैसले को सुरक्षित (Reserve) रखा हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ऐसे में केजरीवाल को जमानत पर फैसले के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

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सुप्रीम कोर्ट में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल की याचिका पर लंबी सुनवाई चली। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जबकि सीबीआई की तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग की है।

हाल ही में शीर्ष अदालत ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिकाएं मंजूर की हैं। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलीलें दीं।
  
अभिषेक मनु सिंघवी: मैं कुछ तारीखों का जिक्र करना चाहता हूं। ये तारीखें बड़ी उल्लेखनीय और अभूतपूर्व हैं। यह शायद एकमात्र ऐसा मामला है जहां मुझे पीएमएलए के तहत दो रिहाई आदेश मिले, जो इस न्यायालय से धारा 45 के तहत प्रतिबंधित है और हाई कोर्ट से एक और विस्तृत आदेश मिला। फिर सीबीआई ने इस अपराध में गिरफ्तारी कर ली। सीबीआई की एफआईआर देखिए। मेरा (अरविंद केजरीवाल का) नाम नहीं है। उसके बाद ईडी की ईसीआईआर (एनफोर्समेंट केस इन्फोर्मेशन रिपोर्ट) आती है।

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फिर सीबीआई मुझे गवाह के रूप में पूछताछ के लिए बुलाती है और 8-9 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला चलता रहता है। इस वर्ष मार्च में मुझे ईडी ने गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने नहीं। जो अगस्त 2023 में शुरू हुआ था, उसके आधार पर मार्च 2024 में गिरफ्तारी हुई। ईडी केस में दो महत्वपूर्ण रिलीज ऑर्डर हैं। एक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं और अंतरिम जमानत दी थी। फिर दूसरा आदेश विस्तार में आया था। ट्रायल कोर्ट ने तब रेग्युलर बेल दी थी। हाई कोर्ट ने भी अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा था कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस खन्ना की बेंच का विस्तृत आदेश आया।










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