Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल 5 माह बाद जेल से आये बाहर, नारेबाजी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को पांच माह बाद तिहाड़ जेल से रिहा हो गये। उनको आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नई दिल्ली: देश की शीर्ष अदालत ने दिल्ली आबकारी नीति (Delhi Excise Case) में सीबीआई (CBI) से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री (CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) शुक्रवार सुबह जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद शाम को अबसे थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से बाहर आ गये। केजरीवाल की रिहाई को मौके पर तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तिहाड़ जेल को शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी जमानत आदेश प्राप्त हुआ। कुछ देर की कानूनी प्रक्रियाओं के बाद केजरीवाल की तिहाड़ से रिहाई हो गई।
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केजरीवाल के स्वागत में आप के कई शर्ष नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया और केजरीवाल के पक्ष में जमकर नारेबाजी की।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को शुक्रवार सुबह जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई है। शर्तों में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल सीएम दफ्तर औऱ सचिवालय नहीं जा सकेंगे। वह फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं।
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कोर्ट ने ये भी शर्त लगाई है कि केजरीवाल गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते हैं। उनको जांच में पूरा सहयोग करने और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया है। वह इस मामले में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।