Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक की प्राथमिकता रद्द करने वाली याचिका को किया खारिज

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर कई केस दर्ज है। जिस सिलसिले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक की प्राथमिकता रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर..

कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन
कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन


इलाहाबादः शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक नाहिद हसन पर एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई केस दर्ज हैं। जिसे लेकर उन पर कार्यवाही हो रही है। इस सिलसिले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी पर रोक वह प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका को  निचली अदालत में हाज़िर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दी है।

यह भी पढ़ेंः पूर्व डीएम अमरनाथ उपाध्याय की करनी का सजा भुगत रहे शिक्षक अनुदेशक, अनशन पर बैठे आधादर्जन लोगों की तबियत बिगड़ी

ये आदेश जज पंकज नकवी और जज पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने हसन की याचिका अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए के संड ने को सुनने के बाद दिया है। बता दें कि हसन और उसके परिजनों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला मोहम्मद अजीज ने एक जमीन के विवाद में भुगतान देने और वापस मांगने पर धमकी देने और पैसा न देने के मामले में कैराना थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 467 468 379 427 504 504 506 के तहत 17 जनवरी 2018 को दर्ज कराई गई थी। 

यह भी पढ़ेंः UP By-Election Result में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका, सपा के गौरव रावत ने दर्ज की जीत  

न्यायालय को अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए0 के0 संड ने बताया कि याची के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत 82 का आदेश निचली अदालत ने जारी कर दिया है, और इनकी अग्रिम जमानत की प्रार्थना पत्र को 24 सितंबर को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है।










संबंधित समाचार