इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी

डीएन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे का निर्वाचन रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द की है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ पर पूरी खबर...

आजम खान और बेटा अब्‍दुल्‍ला आजम खान (फाइल फोटो)
आजम खान और बेटा अब्‍दुल्‍ला आजम खान (फाइल फोटो)


नई दिल्लीः समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला का इलाहाबाद कोर्ट ने निर्वाचन रद्द कर दिया है। अबदुल्ला पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था।

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बता दें कि बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी की 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के समय अबदु्ल्ला खान 25 साल के नहीं थे, और उन्होनें नकली दस्तावेज जमा करवाए थे। उन्होनें नकली दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा था। इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है। 

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बता दें कि साल 2017 में पहली बार अबदुल्ला खान चुनाव के लिए उतरे थे, और वो ये चुनाव जीत गए थें। अब्दुल्ला आजम ने बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50 हजार से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बीएसपी के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के भी कई नेताओं ने भी अबदुल्ला के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। भाजपा ने आकाश सक्सेना की शिकायत पर आजम खान के पूरे परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।










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