यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बदलाव, अखिलेश यादव ने X पर सरकार को घेरा

यूपी में अब डीजीपी की नियुक्ति राज्‍य स्‍तर से हो सकेगी। डीजीपी की नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए की जाएगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये रिपोर्ट।

Updated : 5 November 2024, 9:26 AM IST
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लखनऊ: बीती सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) ने चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब डीजीपी की नियुक्ति राज्‍य स्‍तर से हो सकेगी। अब यूपीएसएसी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। अब इस मामले में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने X पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि, "सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनायी जा रही है। 

अखिलेश यादव ने आगे X पर लिखा कि, "सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले ख़ुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0"। बता दें कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाने वाला उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) चौथा राज्‍य बन गया है। 

किन राज्यों में लागू ये नियम?
अब तक आंध्र प्रदेश, पंजाब (Punjab) और तेलंगाना की सरकारों ने डीजीपी (DGP) की नियुक्ति से संबंधित नियमावली बना रखी है। इससे अब उन अफसरों को नियुक्ति के लिए तवज्‍जो दी जाएगी, जिनका कम से कम छह महीने का कार्यकाल बचा हो। डीजीपी की नियुक्ति कम से कम दो साल के लिए की जाएगी, लेकिन काम से असंतुष्‍ट होने पर यूपी सरकार उन्‍हें पद से हटा भी सकती है।

 

Published : 
  • 5 November 2024, 9:26 AM IST