IIT छात्रा से यौन शोषण के मामले में फंसे ACP Mohsin Khan को मिली राहत, High Court ने दिया ये आदेश

डीएन ब्यूरो

आईआईटी (IIT) कानपुर की छात्रा के यौन शोषण के आरोपों से घिरे एसीपी (ACP) मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक
मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक


कानपुरः आईआईटी  (IIT) कानपुर की छात्रा के यौन शोषण के आरोपों से घिरे एसीपी (ACP) मोहसिन खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 

डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, गुरुवार दोपहर इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने एसीपी मोहसिन खान को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में अग्रिम कार्रवाई विवेचना न किए जाने का आदेश दिया है।

एसीपी ने FIR रद्द करने की मांग की 

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एसीपी मोहसिन खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग की थी। जिस पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि कलक्टरगंज और क्राइम ब्रांच के एसीपी रहे मोहसिन के खिलाफ आईआईटी की एक शोध छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी।

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मुकदमा दर्ज होने के बाद एसीपी मोहसिन का ट्रांसफर पुलिस मुख्यालय कर दिया गया था। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में चार सदस्यीय जांच समिति मामले की जांच कर रही है।










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