SC की सख्ती पर हुई 8 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति?

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट के जवाब तलब के बाद केंद्र सरकार ने 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज की ये खबर।

प्रतीकात्मक छवि
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने बीती शनिवार को 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली (Delhi), झारखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट (Madras High court) के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की थी।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हुए खुश हैं। 

अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर (Rajiv Shakdhar) को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

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इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी को मेघालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 

बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश नितिन मधुकर (Nitin Madhukar) को केरल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हैय़

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्रीराम कल्पना राजेंद्रन को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव (MS Ramchandra Rao) को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

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SC ने केंद्र से पूछा था सवाल 
बीती शुक्रवार यानी 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया था। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम ने जो नाम दोबारा भेजे हैं, उनकी मंजूरी क्यों नहीं हुई है। 

 










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