1993 बम धमाके के आरोपी टुंडा को TADA कोर्ट ने किया बरी, दो को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

राजस्थान में अजमेर स्थित टाडा अदालत ने 30 साल पुराने 1993 के राजधानी एक्सप्रेस सिलसिलेवार बम धमाका मामले के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों हमीमुद्दीन उर्फ हमीद तथा इरफान को अदालत ने दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनायी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी
आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी


अजमेर: राजस्थान (Rajasthan) में अजमेर स्थित टाडा अदालत ने 30 साल पुराने 1993 के राजधानी एक्सप्रेस सिलसिलेवार बम धमाका मामले के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों हमीमुद्दीन उर्फ हमीद तथा इरफान को अदालत ने दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनायी है।

पूर्व निर्धारित तिथि पर टाडा अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।

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केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अदालत में टुंडा के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं कर पायी, जिससे उसे संदेह का लाभ मिला और वह बरी कर दिया गया। अब सीबीआई उच्चतम न्यायालय (Supreme court)में टाडा अदालत के फैसले पर अपील करेगी।

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उल्लेखनीय है कि पांच एवं छह दिसंबर 1993 को कोटा, सूरत , सिकन्दराबाद, कानपुर आदि में सीरियल बम धमाके हुये थे। इस पर पूरा देश दहल गया था।










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