1993 बम धमाके के आरोपी टुंडा को TADA कोर्ट ने किया बरी, दो को आजीवन कारावास

डीएन ब्यूरो

राजस्थान में अजमेर स्थित टाडा अदालत ने 30 साल पुराने 1993 के राजधानी एक्सप्रेस सिलसिलेवार बम धमाका मामले के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों हमीमुद्दीन उर्फ हमीद तथा इरफान को अदालत ने दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनायी है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी
आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी


अजमेर: राजस्थान (Rajasthan) में अजमेर स्थित टाडा अदालत ने 30 साल पुराने 1993 के राजधानी एक्सप्रेस सिलसिलेवार बम धमाका मामले के आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों हमीमुद्दीन उर्फ हमीद तथा इरफान को अदालत ने दोषी करार देते हुये उम्र कैद की सजा सुनायी है।

पूर्व निर्धारित तिथि पर टाडा अदालत ने आज यह फैसला सुनाया।

यह भी पढ़ें | राजस्थान में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी

यह भी पढ़ें: अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान , जानिए क्या कहा

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अदालत में टुंडा के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं कर पायी, जिससे उसे संदेह का लाभ मिला और वह बरी कर दिया गया। अब सीबीआई उच्चतम न्यायालय (Supreme court)में टाडा अदालत के फैसले पर अपील करेगी।

यह भी पढ़ें | Eid al-Fitr: अजमेर में मुस्लिम दाऊदी बोहरा समाज ने मनाई ईदुलफितर, कौमी एकता व भाईचारे के लिए मांगी दुआ

यह भी पढ़ें: देवरिया में बड़ी लापरवाही, परीक्षा केंद्र के स्ट्रांग रूम का खुला मिला ताला, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप 

उल्लेखनीय है कि पांच एवं छह दिसंबर 1993 को कोटा, सूरत , सिकन्दराबाद, कानपुर आदि में सीरियल बम धमाके हुये थे। इस पर पूरा देश दहल गया था।










संबंधित समाचार