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राजस्थान उच्च न्यायालय ने भीलवाड़ा के पूर्व सीएमएचओ डॉ. सी.पी. गोस्वामी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के निलंबन पर रोक लगाने के बाद डॉ. सी.पी. गोस्वामी ने गुरुवार सुबह सीएमएचओ के पद पर पदभार ग्रहण किया हैं।
डॉ. सी.पी. गोस्वामी ने संभाला सीएमएचओ के पदभार
Bhilwara: राजस्थान उच्च न्यायालय ने भीलवाड़ा के पूर्व सीएमएचओ डॉ. सी.पी. गोस्वामी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक अहम आदेश में गुमनाम शिकायत के आधार पर की गई प्रारंभिक जांच और उसके चलते हुए निलंबन को प्रथम दृष्टया नियमों के खिलाफ मानते हुए रोक लगा दी। डॉ. सी.पी. गोस्वामी ने गुरुवार सुबह सीएमएचओ के पद पर पदभार ग्रहण किया हैं।
न्यायालय ने 18 अगस्त 2025 को जारी निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई समस्त कार्यवाही पर भी स्टे दे दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई गुमनाम शिकायत पर आधारित है, जिसमें 21 आरोप लगाए गए थे।
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हालांकि ये सभी आरोप सामान्य प्रकृति के थे और उनमें किसी भी प्रकार का ठोस साक्ष्य, विशिष्ट घटना या प्रमाण संलग्न नहीं था। जबकि 24 जून 2002 के प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार, फर्जी, छद्म नाम या गुमनाम शिकायतों के आधार पर जांच शुरू करना प्रतिबंधित है, जब तक कि उनमें ठोस सामग्री उपलब्ध न हो।
न्यायालय ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि इस मामले में प्रारंभिक जांच केवल सामान्य आरोपों के आधार पर शुरू की गई, जो नियमों के विपरीत है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि संबंधित प्राधिकरण ने जांच आदेश पारित करते समय समुचित विवेक का प्रयोग नहीं किया।
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कोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रकरण को गंभीर मानते हुए निलंबन आदेश और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों पर अंतिम निर्णय तक रोक लगा दी है। साथ ही, याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए आगामी तारीख नियत की है।