फरीदाबाद से दिल्ली का सफर करने वाले सावधान! बॉर्डर पर ट्रैफिक डायवर्ट, जानिए कौन से रास्ते रहेंगे खुले

स्वतंत्रता दिवस समारोह और फुल-ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों, मालवाहकों और अंतर-राज्यीय बसों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 12 August 2026, 1:40 PM IST
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New Delhi: फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए एक खास ट्रैफिक प्लान बनाया है। 15 अगस्त के कार्यक्रम और उससे पहले होने वाली फुल-ड्रेस रिहर्सल की वजह से, दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों, मध्यम माल ढोने वाले वाहनों और अंतर-राज्यीय बसों की आवाजाही पर रोक रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले ट्रैफिक नियमों और वैकल्पिक रास्तों की जानकारी ले लें।

12 अगस्त की रात से लागू होने वाले नियम

फुल-ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए, 12 अगस्त की रात 8:00 बजे से 13 अगस्त की दोपहर 1:00 बजे तक दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त की रात 8:00 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक भारी और मध्यम माल ढोने वाले वाहनों के साथ-साथ अंतर-राज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी।

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इन रास्तों पर कड़ी निगरानी

ट्रैफिक पुलिस कई जगहों पर निगरानी रखेगी जिनमें बदरपुर बॉर्डर, पल्ला बॉर्डर, सूरजकुंड बॉर्डर, करणी सिंह शूटिंग रेंज बॉर्डर और मांगर चौकी शामिल हैं। सिकरी NH-19 और सेक्टर-30 कट (जो दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर जाता है) पर भी खास इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जिन वाहनों पर रोक है, उन्हें दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने से पहले ही वैकल्पिक रास्तों पर डायवर्ट कर दिया जाएगा।

जरूरी सेवाओं वाले वाहनों के लिए छूट

ये पाबंदियां सभी वाहनों पर लागू नहीं होंगी। एम्बुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहन और अन्य आपातकालीन वाहनों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है। इसके अलावा दूध, फल और सब्जियां, जरूरी खाद्य सामग्री, दवाएं, मेडिकल सप्लाई और ईंधन (पेट्रोल, डीजल, CNG) ले जाने वाले वाहनों को गुजरने की अनुमति होगी। जिन वाहनों को अधिकारियों से पहले ही अनुमति मिल चुकी है, उन्हें भी छूट दी जाएगी।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस बॉर्डर और तय चेकपॉइंट्स पर खास जांच करेगी। पाबंदी वाले समय में नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों और वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने ड्राइवरों को इन इंतजामों के बारे में पहले ही बता दें। ट्रैफिक से जुड़ी किसी भी मदद के लिए आप 0129-2267201 पर संपर्क कर सकते हैं या 112 डायल कर सकते हैं।

Location :  New Delhi

Published :  12 August 2026, 1:40 PM IST

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