

सुप्रीम कोर्ट ने नेहा सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह एफआईआर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर टिप्पणियां की थीं।
नेहा सिंह राठौर को झटका
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सिंगर नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यह एफआईआर उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर अपनी राय दी थी।
नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यह एफआईआर हजरतगंज थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी, जहां उन्हें एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाने और देश की एकता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि नेहा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी।
नेहा सिंह राठौर
नेहा सिंह राठौर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने यह दलील दी कि यह आरोप उन्हें फंसाने के लिए लगाए गए हैं और इससे उनकी छवि को नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने सिर्फ अपनी राय दी थी और उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था।
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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने नेहा सिंह राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस समय अदालत 'विद्रोह के आरोप' (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने) में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा भविष्य में आरोप तय करते समय उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इस पर कोर्ट की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
नेहा सिंह राठौर की सोशल मीडिया पोस्ट में पहलगाम आतंकी हमले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में टिप्पणियां की गई थीं। इसके अलावा, उन्होंने बिहार चुनाव और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर भी अपनी राय दी थी। उनकी पोस्ट को लेकर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने देश में साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की कोशिश की।