Orai News: जनसमस्याओं पर सपा का प्रदर्शन पड़ा भारी, 235 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

उरई में जनसमस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर समेत 35 नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने धारा 163 के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जबकि सपा का दावा है कि प्रदर्शन की पूर्व अनुमति ली गई थी।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 9 June 2026, 1:03 PM IST
google-preferred

Orai: उरई में महंगाई, बिजली कटौती, पेयजल संकट और अन्य जनसमस्याओं के विरोध में समाजवादी पार्टी ने सोमवार को प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने शहर में जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए।

प्रदर्शन के बाद दर्ज हुआ मुकदमा

प्रदर्शन समाप्त होने के बाद पुलिस ने सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर समेत 35 नामजद और लगभग 200 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ उरई कोतवाली में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन किया और बिना अनुमति जुलूस निकालकर कानून व्यवस्था प्रभावित की।

सड़क जाम से लोगों को हुई परेशानी

पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बाधित रहा। जाम के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस का दावा है कि एंबुलेंस सेवाएं भी प्रभावित हुईं और परीक्षा देने जा रहे छात्रों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

धारा 163 के उल्लंघन का आरोप

एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू थी, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सपा ने पुलिस कार्रवाई को बताया गलत

सपा जिलाध्यक्ष दीपराज गुर्जर ने पुलिस की कार्रवाई को अनुचित बताया है। उनका कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति तीन दिन पहले ही सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त कर ली गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने लोकतांत्रिक तरीके से जनता की समस्याओं को उठाया और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था भंग नहीं की।

आगरा के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, AI और बायोटेक्नोलॉजी जैसी नई ब्रांच को मिली मंजूरी, एडमिशन शुरू

पुलिस ने दी सफाई

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि धारा 163 के उल्लंघन और बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

Location :  Orai

Published :  9 June 2026, 1:03 PM IST

Advertisement