दिल्ली में सफर करने वालों हो जाओ सावधान! आज से इन वाहनों की नहीं होगी एंट्री

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर से केवल BS-VI कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। पुराने BS-IV और BS-III वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। यह कदम सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए CAQM और परिवहन विभाग द्वारा उठाया गया है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 1 November 2025, 3:29 AM IST
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New Delhi: राजधानी दिल्ली की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने वायु प्रदूषण के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में अब केवल BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण को रोकना और वाहनों से निकलने वाले धुएं पर अंकुश लगाना है।

पुराने वाहनों की एंट्री पर सख्त प्रतिबंध
CAQM के आदेश में कहा गया है कि अब दिल्ली में BS-IV या BS-III जैसे पुराने मानक वाले अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन (LGV, MGV, HGV) की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह कदम पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे वाहन प्रदूषण के बड़े स्रोत हैं।

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हालांकि, सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को कुछ राहत देते हुए कहा है कि BS-IV इंजन वाले वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी। यह संक्रमणकाल ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अपने वाहनों को धीरे-धीरे BS-VI मानक में अपग्रेड करने का अवसर देगा।

किन वाहनों को मिलेगी एंट्री की अनुमति

CAQM के नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि केवल स्वच्छ ईंधन और BS-VI अनुपालक वाहनों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जिन श्रेणियों को छूट दी गई है, वे इस प्रकार हैं.

  1. दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन
  2. BS-VI मानक वाले पेट्रोल/डीजल वाहन
  3. BS-IV कॉमर्शियल वाहन (केवल 31 अक्टूबर 2026 तक)
  4. CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन

निजी वाहन चालकों को राहत

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ कॉमर्शियल गुड्स वाहनों पर लागू होगा। निजी वाहनों और टैक्सी सेवाओं (ओला-उबर आदि) पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यानी बीएस-IV या बीएस-III निजी वाहन फिलहाल दिल्ली में सामान्य रूप से चल सकेंगे।

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दिल्ली की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में

दिल्ली में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। SAFAR इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में AQI (Air Quality Index) 400 से 900 के बीच दर्ज किया गया, जो “गंभीर और अत्यंत खतरनाक” श्रेणी में आता है। सबसे अधिक प्रदूषण आनंद विहार, चांदनी चौक, आईटीओ और अशोक विहार में दर्ज हुआ। ऐसे हालात को देखते हुए CAQM ने GRAP (Graded Response Action Plan) के तहत यह निर्णय लिया है। इस योजना के तहत वाहनों की आवाजाही, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों पर सख्ती की जा रही है।

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Published : 
  • 1 November 2025, 3:29 AM IST