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नवंबर की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव लागू हुए हैं जो आम जनता की दिनचर्या और खर्च दोनों को प्रभावित करेंगे। बैंकिंग से लेकर टैक्स और सरकारी दस्तावेजों तक, जानिए कौन से नियम आज से बदल गए हैं और इनका आप पर क्या असर पड़ेगा।
नवंबर की शुरुआत के साथ बदले कई जरूरी नियम
New Delhi: 1 नवंबर से देशभर में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। इनमें बैंकिंग, टैक्सेशन, पहचान पत्र अपडेट और पेंशन से जुड़ी नई व्यवस्थाएं शामिल हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर पड़ेगा। आइए एक-एक करके समझते हैं क्या कुछ नया हुआ है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नई फीस पॉलिसी लागू की है। अब अगर आप स्कूल या कॉलेज की फीस जैसी शैक्षणिक भुगतान थर्ड पार्टी ऐप्स (जैसे CRED, MobiKwik) के जरिए करते हैं, तो उस पर 1% अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
इसी तरह, अगर आप Paytm या PhonePe जैसे डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से ज्यादा राशि एसबीआई कार्ड से लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% चार्ज लगेगा। बैंक का कहना है कि यह कदम “ट्रांजैक्शन प्रक्रिया को पारदर्शी” बनाने के लिए उठाया गया है।
एसबीआई कार्डधारकों को देना होगा अतिरिक्त चार्ज
UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट के नियमों में राहत दी है। अब बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेट एक साल तक पूरी तरह मुफ्त रहेगा। वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने पर ₹75 शुल्क देना होगा, जबकि फिंगरप्रिंट या आई स्कैन अपडेट पर ₹125 लगेंगे।
साथ ही अब आप कुछ जानकारी जैसे नाम या पता बिना किसी दस्तावेज़ के भी ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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सरकार ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाते हुए 1 नवंबर से नए जीएसटी स्लैब लागू किए हैं। पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर दो कर दिए गए हैं। अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म हो गए हैं।
इसके अलावा, लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर अब अधिकतम 40% तक जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय का मानना है कि यह बदलाव “टैक्स कलेक्शन को आसान” और “सिस्टम को पारदर्शी” बनाएगा।
1 नवंबर से बैंक खातों और लॉकरों के नॉमिनेशन नियम बदल गए हैं। अब ग्राहक किसी एक खाते या लॉकर के लिए चार नॉमिनी तक जोड़ सकते हैं। नॉमिनी जोड़ने, हटाने या बदलने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन की जा सकेगी।
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यह बदलाव उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके परिवार में कई सदस्य हैं और वे संपत्ति का स्पष्ट बंटवारा पहले से तय रखना चाहते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें अब 30 नवंबर तक का समय मिला है। यह अतिरिक्त समय कर्मचारियों को अपने निवेश और रिटायरमेंट विकल्पों पर बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा।