SC ने ठग सुकेश की पत्नी लीना पॉलोज को लगाई फटकार, जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने लीना को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग नहीं सहा जाएगा।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 3 September 2025, 4:05 PM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 3 सितंबर को 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज को कड़ी फटकार लगाई। लीना ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित सुकेश की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी की, "सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट नजदीक है, हर कोई यहां नहीं आ सकता। यह प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है।"

लीना पॉलोज के वकील की दलील

लीना पॉलोज के वकील ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुकेश की जमानत याचिका रोजाना सूचीबद्ध होती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बुधवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी कि दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और इसे 2 जुलाई 2025 को आगे की बहस के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट को जल्द से जल्द और कानून के अनुसार इस मामले का निपटारा करना चाहिए।

सुकेश चंद्रशेखर पर क्या आरोप?

सुकेश चंद्रशेखर और लीना पॉलोज पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने दोनों को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लागू किया गया है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सुकेश और लीना ने हवाला के जरिए धन एकत्र किया और अपराध से प्राप्त धन को छिपाने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं। इसके अलावा, दोनों प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के धन शोधन मामले में भी जांच के दायरे में हैं।

हाईकोर्ट में की थी जमानत की मांग

लीना पॉलोज ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग की थी, जिसमें उन्होंने तपेदिक की बीमारी का हवाला दिया। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और सुनवाई 2 जुलाई तक स्थगित कर दी है। दिल्ली पुलिस ने लीना की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें जमानत दी गई तो वे दुबई भाग सकती हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य वहां रहते हैं।

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  • New Delhi

Published : 
  • 3 September 2025, 4:05 PM IST

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