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दिल्ली हाई कोर्ट ने विनय सिंघल को किया निलंबित (Img: delhihighcourt)
New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस (DHJS) के सीनियर अधिकारी विनय सिंघल को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक जांच को देखते हुए की गई है। हाई कोर्ट का आदेश जारी होने के बाद न्यायिक हलकों में इस फैसले पर काफी चर्चा हो रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 10 जुलाई, 2026 को एक आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत, उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया।
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हाई कोर्ट ने ऑल इंडिया सर्विसेज नियम, 1969 के नियम 3(1)(a) और दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस नियम, 1970 के नियम 27 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह कार्रवाई की। इन प्रावधानों के तहत अगर किसी अधिकारी के खिलाफ जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है।
सस्पेंशन की अवधि के दौरान, विनय सिंघल का मुख्यालय तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का कार्यालय तय किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली की सीमा से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा, सस्पेंशन की अवधि के दौरान, वे सेवा नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता और अन्य स्वीकार्य भत्ते पाने के हकदार होंगे।
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हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश में उस मामले का जिक्र नहीं है जिसके संबंध में अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच प्रस्तावित है। पूरे मामले को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं। जांच प्रक्रिया अभी चल रही है और पूरी तस्वीर तभी सामने आएगी जब नतीजे पता चलेंगे।
Location : New Delhi
Published : 13 July 2026, 6:46 PM IST