

बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मची अफरातफरी। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट में पढ़िए अखिर ऐसा क्यों हुआ
एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट (सोर्स-इंटरनेट)
नई दिल्ली: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIA) पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एक 36 वर्षीय महिला डॉक्टर ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में बवाल खड़ा कर दिया। यह घटना मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है, जब फ्लाइट IX2749 बेंगलुरु से सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए रवाना होने वाली थी। आरोपी महिला डॉक्टर की पहचान व्यास हीरल मोहनभाई के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु के येलहंका के पास शिवनहल्ली क्षेत्र की निवासी हैं।
इस बात को लेकर हुआ विवाद
डॉक्टर व्यास ने फ्लाइट में चढ़ते ही अपनी हैंड बैगेज को विमान की पहली Row में रख दिया, जबकि उनकी खुद की सीट 20F पर थी। जब कैबिन क्रू ने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपना सामान अपने पास की ओवरहेड बिन में रखें, तो उन्होंने इनकार कर दिया और क्रू से उलटे यह मांग करने लगीं कि वे खुद उनका बैग उठाकर 20F तक पहुंचाएं।
कई बार समझाने और पायलट द्वारा हस्तक्षेप करने के बावजूद, महिला यात्री ने ना केवल सहयोग करने से इनकार किया बल्कि कथित रूप से दुर्व्यवहार पर उतर आईं। उन्होंने न केवल क्रू से बहस की, बल्कि अन्य यात्रियों पर भी चिल्लाने लगीं जो उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे।
एयर इंडिया फ्लाइट धमकी (सोर्स-इंटरनेट)
इस बात की दी धमकी
स्थिति तब गंभीर हो गई जब उन्होंने कथित तौर पर कहा, "मैं इस विमान को क्रैश कर दूंगी"। इस बयान ने सभी यात्रियों और विमान कर्मचारियों में दहशत फैला दी। पायलट और क्रू ने तत्काल सुरक्षा बल और सीआईएसएफ को सूचित किया, जिसके बाद महिला को विमान से उतारकर हिरासत में लिया गया।
महिला डॉक्टर की यह हरकत विमान में सवार अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई थी। अधिकारियों के अनुसार, उनका व्यवहार न केवल विमान के नियमों का उल्लंघन था बल्कि यह नागरिक उड्डयन सुरक्षा के मानकों के खिलाफ भी था।
मामला दर्ज
डॉक्टर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं और नागरिक उड्डयन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(4) (गुमनाम धमकी द्वारा आपराधिक डराना) और 353(1)(b) (सार्वजनिक उपद्रव के बयान) के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही, "Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation Act" की धारा 3(1)(a) के तहत मामला भी दर्ज किया गया है, जो कि विमान में हिंसात्मक व्यवहार के लिए लागू होती है।
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