Mumbai Hotels & Restaurants Fire: सेफ्टी नियम सख्त, BMC का बड़ा एक्शन: बिजली-पानी कनेक्शन कटेगा

मुंबई में होटल, रेस्तरां और पार्टी हॉल में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए बीएमसी का अग्निशमन विभाग अब सख्त हो गया है। सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और बिजली-पानी तक काटने की चेतावनी दी गई है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 5 June 2026, 12:25 PM IST
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Mumbai: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में होटल, रेस्तरां, बार और पार्टी हॉल में आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम का अग्निशमन विभाग अब पूरी तरह सख्त रुख अपना चुका है। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं पाया जाएगा, उन्हें अब पहले की तरह 120 दिनों की लंबी मोहलत नहीं दी जाएगी। अब नियम तोड़ने वालों पर सीधे कार्रवाई की तैयारी है, जिसमें बिजली और पानी की आपूर्ति तक काटी जा सकती है।

17 पर गिरी गाज

अग्निशमन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 से अब तक मुंबई में कुल 428 होटल, रेस्तरां, बार और पार्टी हॉल का निरीक्षण किया गया है। इनमें से 17 प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी सिस्टम या तो बंद पाया गया या पूरी तरह मौजूद नहीं था। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है और सुधार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वर्ष 2025 में भी बड़े पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल 2,721 प्रतिष्ठानों की जांच की गई थी। उस दौरान भी कई जगहों पर गंभीर खामियां सामने आई थीं, जिसके बाद 22 प्रतिष्ठानों को नोटिस भेजा गया था।

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दिल्ली की घटना के बाद तेज हुई सख्ती

मुंबई में यह पूरा अभियान तब और तेज हुआ जब दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्तरां में भीषण आग लगने से 23 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने फायर सेफ्टी नियमों को लेकर गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अब केवल कागजों पर फायर NOC या सिस्टम होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मौके पर पूरी व्यवस्था का काम करना जरूरी होगा। इसी वजह से अब अचानक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की नीति अपनाई जा रही है।

अब सिर्फ 15 से 30 दिन का मौका

पहले फायर सेफ्टी सुधार के लिए प्रतिष्ठानों को करीब 120 दिनों का समय दिया जाता था, लेकिन अब इसे घटाकर महज 2 सप्ताह से 1 महीने तक कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि महाराष्ट्र फायर सर्विस एक्ट के तहत तय समय में सुधार नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

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अवैध गैस सिलेंडरों पर भी कसा शिकंजा

फायर सेफ्टी के साथ-साथ विभाग अब होटल और रेस्तरां में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे गैस सिलेंडरों पर भी नजर रख रहा है। पिछले साल 2025 में अभियान के दौरान 190 अवैध सिलेंडर जब्त किए गए थे, जबकि 2026 में अब तक 58 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों में बिना अनुमति के घरेलू और अवैध सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा था, जो बड़े हादसों की वजह बन सकते थे।

सुरक्षा से समझौता नहीं

बीएमसी के अग्निशमन विभाग ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। होटल, बार और पार्टी हॉल संचालकों को अपनी फायर सेफ्टी व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करनी होगी, वरना कार्रवाई तय है।

Location :  Mumbai

Published :  5 June 2026, 11:57 AM IST

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