पाकिस्तान की नापाक चाल: इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की गैस, पानी और अखबार की आपूर्ति रोकी, जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ नापाक हरकत करते हुए इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों की बुनियादी सुविधाएं बंद कर दी हैं। गैस, पानी और अखबार की आपूर्ति रोकी गई है, जो विएना कन्वेंशन का सीधा उल्लंघन है।

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 13 August 2025, 8:26 AM IST
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New Delhi: भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय राजनयिकों के खिलाफ अमर्यादित और अंतरराष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध कदम उठाते हुए उनके घरों में गैस, मिनरल वाटर और अखबार की आपूर्ति बंद कर दी है। इसके अलावा, स्थानीय गैस आपूर्तिकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय राजनयिकों को गैस सिलिंडर न बेचें।

सूत्रों के अनुसार, इन कार्रवाइयों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की साजिश मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह सब हाल ही में हुए "ऑपरेशन सिंदूर" के बाद बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है। भारत के खिलाफ यह व्यवहार अंतरराष्ट्रीय राजनयिक परंपराओं और नियमों के खिलाफ है।

राजनयिकों की निगरानी और डराने की कोशिश

भारतीय सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा भारतीय राजनयिकों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि भारतीय उच्चायोग परिसर और अधिकारियों के आवासों में अवैध प्रवेश की घटनाएं हुई हैं। ये सभी गतिविधियाँ राजनयिकों और उनके परिवारों को डराने-धमकाने के प्रयास के रूप में देखी जा रही हैं।

गैस और पानी की आपूर्ति रोकी

पाकिस्तानी कंपनी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने भारतीय उच्चायोग परिसर में गैस की आपूर्ति को अचानक बंद कर दिया है। साथ ही, बोतलबंद पानी और गैस सिलिंडर की नियमित आपूर्ति करने वाले विक्रेता अब डर की वजह से सेवा देने से पीछे हट रहे हैं। भारतीय राजनयिक अधिक कीमत देने के बावजूद आवश्यक वस्तुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

भारत का जवाबी कदम

इन घटनाओं के जवाब में भारत ने भी दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में अखबारों की आपूर्ति बंद कर दी है। यह कदम स्थिति का जवाब देने और पाकिस्तान के असहयोगपूर्ण रवैये का विरोध जताने के रूप में उठाया गया है।

विएना कन्वेंशन का उल्लंघन

पाकिस्तान की यह हरकत स्पष्ट रूप से विएना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस (1961) के उल्लंघन की श्रेणी में आती है। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 25 के तहत मेज़बान देश को यह सुनिश्चित करना होता है कि विदेशी राजनयिक मिशन को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपने कार्य को निर्बाध रूप से पूरा कर सकें।

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Published : 
  • 13 August 2025, 8:26 AM IST