बुलंदशहर स्याना हिंसा में आज आएगा ऐतिहासिक फैसला: इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हुई थी हत्या, बीजेपी नेता समेत 38 आरोपी दोषी करार

साल 2018 में बुलंदशहर के स्याना हिंसा केस ने कई मोर्चों पर कानून, राजनीति और सामाजिक ताने-बाने को झकझोरा है। आज होने वाला सजा का ऐलान न केवल पीड़ित परिवारों बल्कि पूरे प्रदेश और देश की नजर में एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 1 August 2025, 7:10 AM IST
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Bulandshahr News: साल 2018 में बुलंदशहर के स्याना क्षेत्र में हुई भीषण हिंसा मामले में दोषी करार दिए गए 38 आरोपियों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट संख्या 12 के न्यायाधीश गोपालजी द्वारा यह फैसला सुनाया जाएगा। न्यायालय ने बुधवार को सभी 38 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

दोषियों में कई प्रमुख नाम शामिल

इस मामले में दोषी ठहराए गए लोगों में भाजपा नेता सचिन अहलावत, निषाद पार्टी के पदाधिकारी शिखर अग्रवाल और जिला पंचायत सदस्य योगेश राज जैसे प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इन सभी को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक न्यायालय स्थित हवालात में लाया जाएगा, जहां दोषियों के अधिवक्ता सजा के निर्धारण को लेकर बहस करेंगे। बहस पूरी होने के बाद, दोपहर के बाद कोर्ट सजा का ऐलान कर सकता है।

घटना का पृष्ठभूमि

घटना 3 दिसंबर 2018 की है जब बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के चिंगरावठी चौकी के पास गोवंश कटान की अफवाह के बाद भयंकर हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भीड़ ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि उसी दौरान गोली लगने से स्थानीय युवक सुमित कुमार की भी मौत हो गई थी। इस मामले ने राज्य और देशभर में भारी आक्रोश और राजनीतिक हलचल पैदा की थी। घटना के बाद प्रदेश सरकार ने SIT गठित कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले डेढ़ साल से तेज गति से चल रही थी।

दोषियों को कब-कैसे सजा?

सभी अभियुक्तों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 147, 148, 149 (दंगा और गैरकानूनी जमावड़ा), 120B (आपराधिक साजिश) और आर्म्स एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज था। स्पेशल काउंसिल अधिवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने पर्याप्त सबूत और गवाहों के आधार पर सभी को दोषी पाया है।

एक आरोपी बाल अपचारी

इस मामले में एक बाल अपचारी आरोपी भी शामिल है, जिसकी पत्रावली अलग से बाल न्यायालय में विचाराधीन है। उसके खिलाफ सुनवाई अलग प्रक्रिया से जारी है।

पीड़ित परिवार की प्रतिक्रिया

इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की पत्नी रजनी सिंह को जैसे ही सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराने की जानकारी मिली, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की। रजनी सिंह ने कहा, "हमारी वर्षों की लड़ाई को आज न्याय मिला है। यह केवल मेरे पति की नहीं, पूरे कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की जीत है। हम अंतिम फैसले तक संघर्ष जारी रखेंगे।" उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी पूरी उम्मीद है कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी, जो समाज में कानून का भय और न्याय में आस्था को बनाए रखेगी।

Location : 
  • Bulandshahr

Published : 
  • 1 August 2025, 7:10 AM IST