

जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने एवं संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसने के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पढिए पूरी खबर
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने एवं संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसने के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना राजघाट पुलिस ने गैंग बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग लीडर सरफराज आलम उर्फ नदीम समेत उसके चार सहयोगियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
क्या है पूरा मामला
पुलिस अधीक्षक नगर अभिनव त्यागो के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के पर्यवेक्षण में थाना राजघाट के थानाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी सरफराज आलम उर्फ नदीम पुत्र शौकत अली निवासी शाहमारुफ चेतना गली को गैंग लीडर मानते हुए गिरफ्तार किया। उसके साथ गैंग के सदस्य करन चौधरी पुत्र बबलू चौधरी, अनुज शर्मा पुत्र स्व0 राधे शर्मा, रजत कुमार शाह पुत्र अमरनाथ तुरहिया, एवं देव कुमार उर्फ देवा पुत्र अवधेश कुमार को भी कार्रवाई में शामिल किया गया।
लूट जैसी गंभीर वारदात को अंजाम
जानकारी के अनुसार, गैंग का सरगना व उसके सदस्य आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाकर लूट जैसी गंभीर वारदात को अंजाम देते थे। जनमानस में इनके खिलाफ भय और आतंक व्याप्त था, जिसके चलते जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के तहत उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई।
वारदात का सरगना सरफराज आलम
विवरण के मुताबिक, दिनांक 07.05.2025 को बसन्तपुर, मछली गली के पास तीन अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने एक वादी को धक्का देकर उसके झोले में रखे आभूषण (पीली धातु) को जबरन छीन लिया और फरार हो गए थे। घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राजघाट में मुकदमा संख्या 94/25 दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली कि उक्त वारदात का सरगना सरफराज आलम उर्फ नदीम स्वयं व अपने गैंग के अन्य चार सदस्य मिलकर लूट की योजना बना कर अंजाम दे रहे थे।
पुलिस ने अभियुक्तों के पास से आवश्यक सबूत व साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जो उनके आपराधिक कृत्य को प्रमाणित करते हैं। इस मामले में सभी अभियुक्तों पर भारतीय दंड संहिता की धाराएं 310(2), 317(3), 111 के तहत कार्रवाई की गई है।
इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में एक बड़ी राहत महसूस की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे आपराधिक गतिविधियों की सूचना तुरंत थाने को दें, ताकि समाज से अपराधियों का सफाया किया जा सके। इस अभियान को अब और तेज़ किया जाएगा ताकि अपराधियों को क्षेत्र से पूरी तरह खदेड़ा जा सके।