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गैंगस्टर एक्ट के तहत जमीन जब्त (सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Mirzapur: उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मीरजापुर पुलिस और प्रशासन ने "जिम जिहाद" मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग लीडर इमरान की अपराध से अर्जित करीब 50 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्ति (जमीन) को कुर्क कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई थाना कोतवाली देहात में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा संख्या 234/2026 के तहत की गई। आरोप है कि गैंग लीडर इमरान पुत्र इशरार खान, निवासी 39 बटालियन रोड, रैबन्ना, थाना कोतवाली कटरा, मीरजापुर ने समाज विरोधी गतिविधियों और आपराधिक कृत्यों से अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान के खिलाफ मीरजापुर और वाराणसी में धोखाधड़ी, जालसाजी, आईटी एक्ट, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में कुल आठ मुकदमे दर्ज हैं।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संगठित अपराध, माफिया और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Location : Mirzapur
Published : 12 July 2026, 4:23 PM IST
Topics : crime news gangster act mirzapur news UP News UP Police