जमानत पर फिर अटका मामला! त्विशा शर्मा कांड में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। मंगलवार को हुई सुनवाई में सीबीआई ने जमानत का विरोध किया और लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 15 September 2026, 5:25 PM IST
google-preferred

Jabalpur: भोपाल के चर्चित त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया और लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह का समय दिया है। अब अगली सुनवाई में मामले की तस्वीर और साफ होगी।

हाईकोर्ट में हुई जमानत याचिका पर सुनवाई

मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ के सामने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। जांच एजेंसी ने मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए लिखित जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा।

ये भी पढ़ें- अस्पताल है या जिल्लत का अखाड़ा! स्वास्थ्य सेवाओं के बड़े दावों की उड़ रही धज्जियां, जानिये देवरिया अस्पताल में तड़पते मरीजों का सच 

हाईकोर्ट ने सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए उसे लिखित आपत्ति पेश करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी। ऐसे में मंगलवार की सुनवाई में गिरिबाला सिंह को जमानत को लेकर कोई राहत नहीं मिल सकी।

अगली सुनवाई में सीबीआई का जवाब अहम

अब इस मामले की अगली सुनवाई सीबीआई की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में जांच एजेंसी की दलीलों और आपत्तियों के आधार पर अदालत मामले पर आगे विचार करेगी। फिलहाल अदालत ने जमानत याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। यानी गिरिबाला सिंह को अभी हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।

बहू की आत्महत्या के मामले में दर्ज हुआ था केस

मामला भोपाल के कटारा थाने में दर्ज उस प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ उनकी बहू की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले ने सामने आने के बाद काफी चर्चा बटोरी थी। बताया गया कि मामले में पहले भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ मिला था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई थी।

ये भी पढ़ें- आखिरी बार भी नहीं देख पाए अपनों का चेहरा! हमीरपुर में तेज रफ्तार कार के कहर, सूने घर और बिलखते बच्चों की यह कहानी सीना चीर देगी

अब दोबारा हाईकोर्ट पहुंचीं गिरिबाला सिंह

अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद गिरिबाला सिंह की ओर से एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। इस बार जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने विरोध दर्ज कराया है।फिलहाल अदालत ने सीबीआई को अपना लिखित पक्ष रखने का समय दिया है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है, जहां जांच एजेंसी की आपत्ति सामने आने के बाद जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई होगी।

Location :  Jabalpur

Published :  15 September 2026, 5:25 PM IST

Related News

Advertisement