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त्विशा शर्मा कांड में पूर्व जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं (Img: AI Generated Image)
Jabalpur: भोपाल के चर्चित त्विशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध किया और लिखित आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सीबीआई को एक सप्ताह का समय दिया है। अब अगली सुनवाई में मामले की तस्वीर और साफ होगी।
मंगलवार को जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ के सामने गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से जमानत दिए जाने का विरोध किया गया। जांच एजेंसी ने मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए लिखित जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा।
हाईकोर्ट ने सीबीआई की मांग को स्वीकार करते हुए उसे लिखित आपत्ति पेश करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दे दी। ऐसे में मंगलवार की सुनवाई में गिरिबाला सिंह को जमानत को लेकर कोई राहत नहीं मिल सकी।
अब इस मामले की अगली सुनवाई सीबीआई की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल किए जाने के बाद होगी। माना जा रहा है कि अगली सुनवाई में जांच एजेंसी की दलीलों और आपत्तियों के आधार पर अदालत मामले पर आगे विचार करेगी। फिलहाल अदालत ने जमानत याचिका पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। यानी गिरिबाला सिंह को अभी हाईकोर्ट के अगले आदेश का इंतजार करना होगा।
मामला भोपाल के कटारा थाने में दर्ज उस प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ उनकी बहू की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस मामले ने सामने आने के बाद काफी चर्चा बटोरी थी। बताया गया कि मामले में पहले भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय की ओर से गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ मिला था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई थी।
अग्रिम जमानत निरस्त होने के बाद गिरिबाला सिंह की ओर से एक बार फिर हाईकोर्ट का रुख किया गया है। इस बार जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने विरोध दर्ज कराया है।फिलहाल अदालत ने सीबीआई को अपना लिखित पक्ष रखने का समय दिया है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर है, जहां जांच एजेंसी की आपत्ति सामने आने के बाद जमानत याचिका पर आगे की कार्रवाई होगी।
Location : Jabalpur
Published : 15 September 2026, 5:25 PM IST