Bhilwara: रेप पीड़िता पर राजीनामे का दबाव, सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष और पूर्व पार्षद सहित 3 पर एफआईआर

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंधी, पूर्व पार्षद नवीन सभनानी और एक अन्य युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 21 December 2025, 6:12 AM IST
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Bhilwara: भीलवाड़ा शहर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक रेप पीड़िता ने अपने ही मामले में राजीनामा करने और अदालत में बयान बदलने का दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष रमेश सिंधी, पूर्व पार्षद नवीन सभनानी और एक अन्य युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामला सामने आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है।

राजीनामे के लिए धमकी और दबाव का आरोप

पीड़िता ने थाने में दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि पूर्व पार्षद नवीन सभनानी उसके घर आया और उसे डराते-धमकाते हुए कहा कि उसने जिन लोगों अशरफ, साईना उर्फ जेसलीन, शाहरूख उर्फ बबलू, आमीर, सोयम, सानवीर, फैजान, सोयब और खालिद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है, उस मामले में उसे हर हाल में राजीनामा करना होगा। साथ ही न्यायालय में अपने बयान बदलने का भी दबाव बनाया गया।

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खाली कागजों पर जबरन हस्ताक्षर कराने का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि नवीन सभनानी ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी और डर के माहौल में उससे जबरदस्ती खाली कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए। युवती ने बताया कि वह मानसिक रूप से भयभीत थी और जान का खतरा महसूस कर रही थी, इसी कारण वह विरोध नहीं कर सकी।

भाई के जरिए दबाव बनाने का आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ दिन बाद युवती के भाई के माध्यम से भी उस पर दबाव बनाया गया। युवती के अनुसार उसके भाई ने उसके साथ मारपीट की, धमकाया और जबरन उसे नवीन सभनानी के कार्यालय ले गया। वहां पहले से तैयार किए गए सवाल-जवाब का एक कागज उसे पढ़ाया गया और रटाया गया।

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कोर्ट में झूठा बयान देने के लिए मजबूर करने का दावा

पीड़िता का कहना है कि कार्यालय में उसे साफ तौर पर धमकाया गया कि अदालत में उसे वही बयान देने होंगे, जो उस कागज पर लिखे हैं। ये सभी सवाल-जवाब कथित रूप से आरोपितों के पक्ष में थे। युवती को यह भी कहा गया कि उसे कोर्ट में अभियुक्तों को पहचानने से भी इनकार करना होगा।

जान से मारने की धमकी का गंभीर आरोप

पीड़िता ने आरोप लगाया कि यदि उसने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो अभियुक्त और उनके परिजन उसे जान से मार देंगे। इस धमकी के कारण वह लंबे समय तक डर के साए में रही, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष रमेश सिंधी, पूर्व पार्षद नवीन सभनानी और एक अन्य युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

Location : 
  • Bhilwara

Published : 
  • 21 December 2025, 6:12 AM IST