

हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के संदिग्ध आत्महत्या मामले में रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान भारी हंगामा हुआ और कई बार माहौल तनावपूर्ण में बदल गया।
हरियाणा IPS वाई पूरन कुमार सुसाइड
Chandigarh/New Delhi: हरियाणा के सीनियर IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार के संदिग्ध आत्महत्या मामले में रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-20 स्थित गुरु रविदास गुरुद्वारे में महापंचायत बुलाई गई। इस दौरान भारी हंगामा हुआ और कई बार माहौल तनावपूर्ण बन गया। महापंचायत का मकसद था परिवार को न्याय दिलाना, लेकिन इसमें कुछ बयानों ने विवाद खड़ा कर दिया।
महापंचायत में उस समय हंगामा शुरू हो गया जब लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने मंच से कहा कि "महर्षि वाल्मीक ब्राह्मण थे"। इस टिप्पणी को सुनते ही वहां मौजूद कई लोगों ने नाराजगी जताई और विरोध शुरू कर दिया। कार्यक्रम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा और आयोजकों को माइक बंद करवाना पड़ा। यह बयान समुदाय की भावनाओं को आहत करता बताया गया।
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इस दौरान दिवंगत IPS अधिकारी की पत्नी और IAS अधिकारी अमनीत पी. कुमार के साथ सेक्टर-11 स्थित उनके आवास पर दो सीनियर IAS अधिकारियों की मीटिंग हुई। हालांकि, पोस्टमॉर्टम की सहमति अब भी नहीं बन पाई है। परिवार अभी तक अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं हुआ है।
कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि सरकार परिवार के संपर्क में है और उनकी मांगों पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि रोहतक SP को परिवार की मांग पर हटाया गया और अब तक उसे कहीं नई पोस्टिंग नहीं दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि “आज शाम तक मामला सुलझ सकता है।”
31 सदस्यीय संघर्ष कमेटी के सदस्य गुरमेल सिंह ने साफ कहा कि, "सरकार हमें नौकरी का लालच देकर शांत नहीं करा सकती। ये साजिश है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।" उन्होंने पोस्टमॉर्टम और निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई।
घटना के छठे दिन पहली बार पूरन कुमार की डेड बॉडी की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर के अनुसार, वह चंडीगढ़ सेक्टर-11 की कोठी नंबर 116 के बेसमेंट में स्थित साउंडप्रूफ कमरे में मृत पाए गए। उनके सिर, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। हाथ में पिस्टल थी और शरीर पर कंबल पड़ा हुआ था। टी-शर्ट खून से सनी थी, जो सुसाइड पर सवाल खड़े करती है।
चंडीगढ़ पुलिस ने मामले को और गंभीर मानते हुए SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(r) को हटाकर अब धारा 3(2)(V) लगाई है। इस धारा में उम्रकैद और जुर्माने का प्रावधान है, जिससे स्पष्ट है कि अब जांच और कार्रवाई कड़ी होगी।
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पूर्व मंत्री राजकुमार सैनी ने कहा कि "हरियाणा में मिर्चपुर और गोहाना जैसे कांड हम भूले नहीं हैं। पिछली सरकारों को सबक सिखाया और अब भी सिखाएंगे।" उन्होंने परिवार के साथ न्याय की मांग की। महापंचायत में उठे सवाल और सरकार की कोशिशों के बावजूद मामला अभी तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। परिवार न्याय और पारदर्शी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। आने वाले दिन इस केस की दिशा तय करेंगे।