रेप पीड़िता को ही सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी, आरोपी की जमानत बरकरार, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला “सहमति से बने संबंध” का है, जिसे अब आपराधिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा “आप बार-बार होटल गई, संबंध बनाए- यह सब आपकी सहमति से हुआ। अब जब वह व्यक्ति शादी से पीछे हट गया तो आप इसे दुष्कर्म का मामला बना रही हैं।”

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 17 July 2025, 3:26 PM IST
google-preferred

Bihar News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले में शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के आरोपी की अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। कोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाली विवाहित महिला को भी कड़ी फटकार लगाई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने महिला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक विवाहित महिला के रूप में वह इस रिश्ते की प्रकृति और परिणामों को भलीभांति समझती थीं।

कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान जब महिला के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी पुरुष ने शादी का झूठा वादा कर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए। इस पर बेंच ने कहा, "आप विवाहित हैं और आपके दो बच्चे हैं, आप बिल्कुल परिपक्व हैं। आप जानती थी कि यह रिश्ता विवाहेतर था और आपने इसे फिर भी अपनी मर्जी से जारी रखा।" अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी विवाहित महिला का किसी अन्य पुरुष से शारीरिक संबंध होता है तो उस पर भी कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।

क्या है मामला?

महिला और आरोपी पुरुष की पहचान वर्ष 2016 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ और महिला का आरोप है कि उसने पुरुष के कहने पर अपने पति से तलाक मांगा। पारिवारिक अदालत ने इसी साल 6 मार्च को तलाक मंजूर कर दिया। तलाक के बाद जब महिला ने आरोपी से शादी की बात कही तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने आरोपी पर शादी का झूठा वादा करके यौन शोषण करने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दी चेतावनी?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह मामला "सहमति से बने संबंध" का है, जिसे अब आपराधिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा "आप बार-बार होटल गई, संबंध बनाए- यह सब आपकी सहमति से हुआ। अब जब वह व्यक्ति शादी से पीछे हट गया तो आप इसे दुष्कर्म का मामला बना रही हैं।"

Location : 

Published :